KORBA: मदनपुर टोल प्लाजा हटाने से NHAI का साफ इनकार, स्थानीय लोगों को राहत के नाम पर सिर्फ ‘लोकल पास’ का विकल्प!
कटघोरा-पाली-छुरी क्षेत्र के लोगों की टोल हटाने की मांग को झटका; NHAI ने नियमों का हवाला देकर पल्ला झाड़ा, 20 किमी दायरे के लोगों से मासिक पास बनवाने की अपील

कोरबा/कटघोरा। मदनपुर टोल प्लाजा को हटाने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने साफ कर दिया है कि वर्तमान नियमों के तहत मदनपुर टोल प्लाजा को उसके मौजूदा स्थान से हटाना संभव नहीं है। नगर पालिका परिषद कटघोरा के अध्यक्ष राज जायसवाल द्वारा NHAI को भेजे गए पत्र के जवाब में परियोजना निदेशक, NHAI बिलासपुर ने नियमों का हवाला देते हुए टोल प्लाजा को स्थानांतरित करने की मांग पर असहमति जताई है।
60 किलोमीटर का नियम, फिर भी मदनपुर में टोल क्यों?

NHAI के जवाब में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 का उल्लेख किया गया है। नियमों के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी का प्रावधान है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में लिखित कारण दर्ज करते हुए 60 किलोमीटर से कम दूरी पर भी टोल प्लाजा स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। NHAI के मुताबिक मदनपुर टोल प्लाजा भी इसी प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है।
यानी स्थानीय स्तर पर उठ रही टोल हटाने की मांग के बावजूद NHAI ने फिलहाल इसके स्थानांतरण की संभावना को खारिज कर दिया है।

कटघोरा से चोटिया तक लोगों की परेशानी, राहत के नाम पर ‘लोकल मंथली पास’
नगर पालिका अध्यक्ष राज जायसवाल ने अपने पत्र में कटघोरा, छुरी, रजकम्मा, पाली, चोटिया समेत आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय नागरिकों को टोल शुल्क से राहत देने की मांग की थी। इसके लिए या तो स्थानीय लोगों को टोल से मुक्त करने अथवा टोल प्लाजा को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया था।

लेकिन NHAI ने टोल हटाने की बजाय ‘लोकल मंथली पास’ सुविधा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। प्राधिकरण ने नगर पालिका से कहा है कि क्षेत्र के सेवायोजकों और प्रतिदिन आवागमन करने वाले नागरिकों को इस सुविधा के बारे में व्यापक रूप से जागरूक किया जाए, ताकि पात्र लोग मासिक पास बनवाकर रियायती दर पर आवागमन कर सकें।
20 किलोमीटर के दायरे वालों को मिल सकता है रियायती पास
NHAI के अनुसार टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक निजी वाहन मालिक निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर स्थानीय मासिक पास बनवा सकते हैं।इसके लिए निवास प्रमाण पत्र और वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र (RC) प्रस्तुत करना होगा। पात्र वाहन मालिकों को निर्धारित रियायती शुल्क पर बार-बार टोल से आवागमन की सुविधा मिल सकती है।
सवाल अब भी कायम—स्थानीय लोगों को स्थायी राहत कब?
NHAI के जवाब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि रोजाना टोल से गुजरने वाले स्थानीय नागरिकों को वास्तविक राहत आखिर कब मिलेगी?
टोल प्लाजा हटाने की मांग पर भले ही NHAI ने नियमों का हवाला देकर दरवाजा बंद कर दिया हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बार-बार टोल भुगतान की समस्या अब भी बनी हुई है। ऐसे में ‘लोकल मंथली पास’ कितने लोगों के लिए व्यावहारिक राहत साबित होगा और कितने स्थानीय वाहन मालिक इसका लाभ उठा पाएंगे, यह भी देखने वाली बात होगी। NHAI ने अपने जवाब की प्रतिलिपि कलेक्टर कोरबा और एसडीएम कटघोरा को भी सूचनाार्थ भेजी है। अब स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की भूमिका पर भी नजर रहेगी कि वे इस मामले में आगे क्या कदम उठाते हैं।









